गाजियाबाद : पुलिस ने घर से निकाली कांग्रेस नेत्री, सामान भी बाहर फेंका

गाजियाबाद। कांग्रेस नेत्री डॉाली शर्मा पर उनकी सास द्वारा घर पर कब्जे के मामले में अब डॉली ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि संपत्ति पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस पहुंची और उनका सामान घर से बाहर फेंक दिया। उन्होंने इस केस की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

सूर्यनगर निवासी पुष्पा शर्मा ने 19 फरवरी को गाजियाबाद के थाना लिंक रोड में डॉली शर्मा और 15-20 अज्ञात युवकों के खिलाफ घर में घुसकर पिस्टल के बल पर संपत्ति पर कब्जा करने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। पुष्पा शर्मा के मुताबिक, उन्होंने अपनी संपत्ति से पुत्रवधु डॉली शर्मा और दीपक शर्मा को बेदखल किया हुआ है। इसके बावजूद वे संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुकदमे में 5 फरवरी 2024 के कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसमें डॉली शर्मा व दीपक शर्मा को उक्त संपत्ति में हस्तक्षेप करने से निषेधित करने की बात कही गई है।

बिना जांच किए मुझे घर से बाहर करवाया
रात को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि घर में अंधेरा है। गाजियाबाद पुलिस का नाम ले रहे हैं ये लोग। मेरे गार्ड को घर से बाहर कर दिया है और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मेरे सास-ससुर और उनकी बेटी 15 साल से इस घर में नहीं रहते। वो लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। कल मेरे खिलाफ रिपोर्ट की गई और बिना जांच आज मुझे घर से बाहर करवा दिया। 10 साल के बच्चे को लेकर अब मैं कहा जाऊं। इस पोस्ट में डॉली शर्मा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टैग करते हुए लिखा- ’मैं पूछना चाहती हूं स्मृति ईरानी जी, क्या यही होगा हम महिलाओं के साथ? आप पिछले 15 साल की मेरी सास की लोकेशन चेक करिये। आपको पता चलेगा वो कहां रह रही थी। बिना जांच किए, बस तानाशाही तरीके से मेरे और बेटे के सभी अधिकार छीन लिए गये हैं।

पुलिस पर जबरन घुसने का आरोप
कांग्रेस नेत्री ने बताया, बुधवार रात मेरी अनुपस्थिति में लिंक रोड थाने के सब इंस्पेक्टर और कई पुलिसकर्मी घुस आए। उन्होंने सारा सामान घर से बाहर कर दिया और मेरे घुसने पर रोक लगा दी। मुझे कोर्ट से अपने ऊपर हुए केस के संबंध में कोई नोटिस भी नहीं आया। सिर्फ मीडिया के जरिये कोर्ट ऑर्डर और मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिली। मैं इस घर में 16 साल से रहती हूं। अचानक से अब ये घर मेरा नहीं। ऐसे तो कल को कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को उसके बच्चे के साथ घर से निकाल सकता है।

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