गाजियाबाद: पिता को मृत दिखाकर पांच करोड़ में बेच दी जमीन, मुकदमा

गाजियाबाद। युवती ने अपने जीवित पिता को मृत दिखाकर पांच करोड़ रुपये में एक जमीन का सौदा कर दिया। फर्जीवाड़े का खुलासा उस वक्त हुआ, जब खरीदार ने फाइनेंस कंपनी से लिए लोन की किश्त नहीं भरी। कंपनी के अधिकारी ने इस मामले में कोर्ट की शरण ली तो कोर्ट ने आरोपीगणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

इंदिरापुरम के नीतिखंड में बेटी शोभा गोस्वामी ने अपने जीवित पिता संजीव गर्ग को मृत बताकर एक भूखंड का पांच करोड़ रुपये में सौदा सीए दंपती मोनिका गर्ग व तनुज गर्ग से कर दिया। एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) से लोन कराने के बाद किस्त नहीं देने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। कंपनी के अधिकारी राजेश की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधांशु शेखर उपाध्याय की अदालत ने इंदिरापुरम थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया है। अधिवक्ता ज्ञानवर्धन सिंह ने बताया कि आरडीसी में एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) संचालित है। दादरी क्षेत्र के सीए दंपती मोनिका गर्ग व तनुज गर्ग ने भूखंड संबंधित कूट रचित कागजातों के आधार पर, आपसी सहमति से षडयंत्र के तहत धोखाधड़ी करके दो करोड़ 43 लाख से अधिक का कंपनी से ऋण ले लिया। कंपनी की किश्त वापस नहीं करने पर जांच के बाद मामले का खुलासा हुआ। इसमें पता चला कि शोभा ने जीडीए कर्मचारियों से मिलीभगत कर भूखंड से पिता का नाम खारिज कराने के बाद अपने नाम दाखिल भी करा लिया था। पिता संजीव को मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने जीडीए में शिकायत कर खारिज-दाखिल निरस्त करा दिया और बताया कि वह भूखंड के मालिक हैं।

पुलिस ने अनसुनी की शिकायत
ज्ञानवर्धन सिंह ने बताया कि इंदिरापुरम थाने में शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि राजेश सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने सीए दंपती मोनिका गर्ग व तनुज गर्ग, शोभा, प्रापर्टी डीलर सचिन भटनागर व संजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले के जांच का आदेश दिया है।

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