गाजियाबाद। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग की जोधपुर ब्रांच की ओर से एक छात्र को 61 लाख रुपये जुर्माना का नोटिस मिला है। छात्र यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है और मेरठ का रहने वाला है। उस पर कंपनी में टैक्स चोरी का आरोप है। छात्रा का कहना है कि नौकरी के लिए एप्लाई किए डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग करके राजस्थान में उसके नाम की फर्म खोल ली गई है। इस मामले में पीड़ित ने गाजियाबाद पुलिस में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
मेरठ में मवाना क्षेत्र के गांव एत्मादपुर निवासी सद्दाम हुसैन ग्रेजुएट करके अब यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। सद्दाम ने बताया, 30 नंबवर को मेरे घर पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग-बी, जोधपुर राजस्थान से एक नोटिस प्राप्त हुआ। इसमें मुझे पता चला कि मेरे नाम से बाड़मेर में मोमीन ट्रेडर्स फर्म खुली हुई है। रिकार्ड में भी इसी नाम से फर्म पंजीकृत है। सेंट्रल जीएसटी के सहायक आयुक्त हरदीप कौर भाटिया द्वारा इस फर्म के विरुद्ध 61 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। जबकि मैंने पूरे भारत में किसी भी स्थान पर किसी भी फर्म का पंजीकरण नहीं करा रखा है। सद्दाम हुसैन ने बताया, वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही प्राइवेट नौकरी के अवसर भी तलाश रहा है। इसी सिलसिले में मैंने लॉकडाउन के वक्त आधार कार्ड, पेनकार्ड सहित अन्य कई डॉक्यूमेंट्स गाजियाबाद के राजनगर में शाबिर नामक शख्स को दिए थे। उसने मेरी नौकरी लगवाने की बात कही थी। मुझे शक है कि शाबिर ने ही मेरे डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग करके फर्जी फर्म खोली है।
छानबीन जारी, करेंगे कार्रवाई
कविनगर थाने के इंस्पेक्टर योगेंद्र मलिक ने बताया, पीड़ित सद्दाम हुसैन की शिकायत पर शाबिर निवासी आरकेपुरम गाजियाबाद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित ने पुलिस को सेंट्रल जीएसटी का 23 पेज का नोटिस भी प्राप्त कराया है। इसकी प्रारंभिक छानबीन की गई थी। इसके बाद ही मुकदमा दर्ज किया गया है। अब मामले की विस्तृत छानबीन की जा रही है।
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