वाराणसी। ज्ञानवापी सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी के सर्वे और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए समयसीमा बढ़ाए जाने की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आठ सप्ताह (56 दिन) अतिरिक्त समय देने का आदेश दिया है।
जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी सर्वे व उसकी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सितंबर की तिथि तय की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दो सितंबर को एएसआई ने अदालत से ज्ञानवापी का सर्वे 56 दिन आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी। शुक्रवार को एएसआई के आवेदन पर जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत का आदेश एएसआई के पक्ष में आया।
इससे पहले अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के विरोध के कारण आज लगातार दूसरे दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू नहीं सका। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम सुबह निर्धारित समय से पहुंची जरूर लेकिन सर्वे नहीं कर सकी।
मसाजिद कमेटी का कहना है कि जब तक अदालत का स्पष्ट आदेश नहीं आएगा, तब तक सर्वे का काम नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले गुरुवार (35वां दिन) को भी विरोध के कारण सर्वे नहीं हो सका था। सूचना पाकर जिलाधिकारी एस राजलिंगम और अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ने एस चनप्पा मौके पर पहुंचे थे।