हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के भोगापुर ब्रजघाट में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग किशनपाल चौहान की कुल्हाड़ी व दांव से काटकर हत्या करने के मामले में आरोपी चार सगे भाइयों को हत्या का दोषी करार देते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा व वादी के अधिवक्ता गजेंद्र कुमार त्यागी ने बताया कि 26 अगस्त 2018 को ब्रजघाट के पलवाड़ा मार्ग पर रहने वाले अनुज कुमार ने थाना गढ़मुक्तेश्वर में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि भागापुर रोड स्थित सरकारी अस्पताल के निकट उसका एक प्लॉट है। प्लॉट में जामुन का पेड़ लगा हुआ है। 26 अगस्त 2018 को ब्रजघाट के भोगापुर के सगे भाई श्योराज, सतीश, बबली, नंदकिशोर व अन्य तीन-चार लोग पेड़ को काट रहे थे। मामले की जानकारी पर पीड़ित के पिता किशनपाल मौके पर पहुंचे और आरोपितों का विरोध किया।
कुल्हाड़ी से किए लगातार वार
इससे गुस्साए आरोपितों ने पिता के मुंह, गर्दन, सहित शरीर पर कई जगह कुल्हाड़ी और दांव से लगातार वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। वारदात के दौरान पीड़ित के चाचा प्रवेश कुमार व भंवर सिंह भी मौके पर पहुंच गए। जिन्हें देखकर आरोपित मौके से फरार हो गए थे।
आठ लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी रिपोर्ट
पुलिस ने मामले में चार नामजद व चार अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद विवेचक ने श्योराज, सतीश, बबली व नंदकिशोर के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो तृतीय न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को सुनवाई निर्णायक मोड में पहुंची। दोनों पक्षों के गवाह व दलीलों के आधार पर न्यायाधीश कमलेश कुमार ने चारों आरोपितों को दोषी करार किया।
निर्णय के बाद बिफरीं दोषियों की बहनें
कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाने के बाद चारों भाइयों की दो बहनें भी मौके पर मौजूद थीं। दोनों महिलाओं ने निर्णय का विरोध करते हुए कचहरी परिसर में जमकर हंगामा किया। इनका कहना था कि उनके भाई पूरी तरह से निर्दोष हैं। महिलाओं द्वारा कुछ लोगों के साथ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने महिलाओं को समझाबुझाकर शांत किया।
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