दो IAS अफसरों को सात दिन की जेल, जुर्माना भी लगा

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के केस में दो आईएएस अधिकारियों को 7 दिन की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी के साथ उन्हें कोर्ट रूम से सीधे जेल भेजने के निर्देश दिए गए। हालाँकि बाद में उनकी सजा पर रोक लगा दी गयी।

जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने अदालत की अवमानना के दोषी आईएएस शैलेंद्र सिंह और अमर बहादुर सिंह को सात दिन की जेल व दो-दो हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। पीठ ने टिप्‍पणी करते हुए कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रित समाज की नींव है। न्‍यायालय की अवज्ञा कर दंडयुक्‍त नहीं हो सकते। इससे न जाने कितने लोगों की आस्‍था जुड़ी हुई है।
पीठ ने दोनों को पुलिस हिरासत में भेजते हुए जेल वारंट जारी करने के आदेश दिए।

डिविजन बैंच ने सजा पर लगाई रोक
दो आईएएस अफसरों पर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर दी गई सजा पर शुक्रवार के दिन हुई सुनवाई पर रोक लगाई गई। कोर्ट की डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को अवमाना मामले में राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी थी। दरअसल कोर्ट से सजा मिलने के बाद ही दोनों अधिकारियों ने न्यायालय में पहुंचकर अपने काम के लिए माफी मांगी थी। साथ ही सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।

बता दें कि 2021 में शैलेंद्र सिंह मध्‍य प्रदेश के छतरपुर के कलेक्‍टर व अमर बहादुर जिला पंचायत सीईओ के पद पदस्‍थ थे। उन्‍होंने जिला समन्‍वयक रचना द्विवेदी का बड़ा मलहरा ट्रांसफर कर दिया। उन्‍हें कोर्ट से स्‍टे मिल गया। फिर भी रचना को बड़ा मलहरा जाने को कहा गया। वह नहीं गई तो बर्खास्‍त कर दिया। कोर्ट ने टर्मिनेशन पर भी स्‍टे दे दिया, लेकिन रचना को राहत नहीं दी गई।

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