संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहां के रहने वाले समीर खान नाम के युवक ने गोवर्धन सैनी बनकर फेसबुक पर एक लड़की से पहले दोस्ती की। इसके बाद प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी की। जब लड़की को इस बात का पता चला तो मामले की शिकायत पुलिस से की। पीड़िता ने जबरन धर्म परिवर्तन, गर्भपात, मारपीट और बेचने का आरोप लगाया है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की रहने वाली 28 वर्षीय युवती ने शिकायत पत्र में कहा है कि वर्ष 2017 में कोतवाली क्षेत्र के सेमरा निवासी एक युवक से उसका फेसबुक पर संपर्क हुआ। उसने अपना नाम गोवर्धन सैनी बताया। दोस्ती बढ़ी तो युवक शादी का आग्रह करने लगा। घर वालों की रजामंदी से 11 दिसंबर 2020 को दोनों का विवाह छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ। युवती के मुताबिक, उसके घर वालों ने पांच लाख रुपये नकद, ढाई लाख के गहने और तीन लाख रुपये के घरेलू सामान बतौर दहेज दिया था। शादी के बाद गोवर्धन सैनी उसके साथ किराये के मकान में खलीलाबाद में रहने लगा।
युवती काना है कि शादी के करीब डेढ़ साल बाद एक दिन गोवर्धन सैनी का बैंक का पासबुक उसे मिल गया। उस पर समीर खान पुत्र नुरुलहसन खान पता सेमरा, मगहर जिला संतकबीरनगर अंकित था। तब उसे पता चला कि उसे धोखा दिया गया है। जब उसने इस बारे में समीर खान (गोवर्धन सैनी) से पूछताछ की तो वह उसे अपने घर ले गया। जहां उसके पिता नुरुलहसन खान व मां सर्वरी बेगम, बहन मोना, भाई साहिल खान ने उसे धर्म परिवर्तन करने तथा नाम परिवर्तन कर सादिया खातून रखने के लिए दबाव डालना शुरू किया। विरोध करने पर उसे मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया।
युवती का आरोप है कि इसके बाद ससुराल वाले उसके पिता और से 20 लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर उसे बेचने के लिए पाकिस्तान के मुबासिर अहमद गौरी नाम के लड़के से सौदा तय कर लिया। युवती ने उसका मोबाइल नंबर पुलिस को दिया है। युवती ने बताया कि उसे खरीदने के लिए आजमगढ़ से एक व्यक्ति उसके घर आया था लेकिन पेट में पांच माह का गर्भ होने की वजह से लौट गया। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और जबरन उसका गर्भपात करा दिया गया।
युवती का आरोप है कि उसके ससुराल वाले गैंग बनाकर युवती को फंसाते हैं। फर्जी फेसबुक आईडी पर गलत नाम-पता अंकित करके अलग-अलग प्रदेश व दूर दराज की लड़कियों को अपने झांसे में फंसा कर शादी करते हैं। इसके बाद उसे बेच देते हैं। प्रभाकर, देवराज, चन्द्रप्रकाश (सीपी) नामक के लोग समीर खान के साथ गैंग के सदस्य के रूप में काम करते हैं। उसने बताया कि समीर भी उसके पीछे कोतवाली पहुंच गया था। समीर के रसूख के कारण कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। मजबूर होकर उसे एडीजी जोन गोरखपुर से मिलकर प्रार्थना पत्र देना पड़ा।
एडीजी के निर्देश पर बुधवार को पुलिस ने आरोपी समीर खान, नुरुलहसन, सर्वरी बेगम, मोना, साहिल खान, मुबसिर अहमद गौरीख, प्रभाकर, देवराज, चंद्रप्रकाश सीपी के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, गर्भपात कराने, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम आदि के तहत केस दर्ज किया।