ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर SC की रोक, ASI को बंद करनी पड़ी कार्रवाई

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट जाने को कहा है। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे रुक गया है।

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए सोमवार को चार टीमों को लगाया गया। सुबह करीब 6:45 बले एएसआई की पूरी टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के बाहर खड़ी थी। सुबह 7 बजे 30 सदस्यीय टीम ने मस्जिद परिसर में प्रवेश किया और सर्वे का काम शुरू हो गया। 4 टीम में बंटकर एएसआई के अधिकारी परिसर का सर्वे कर रहे थे। इसी बीच सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाए जाने से संबंधित मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकार के साथ-साथ यूपी सरकार का पक्ष भी सुना। इसके बाद सर्वे पर दो दिनों का रोक लगाने की बात कही।

वाराणसी के डीएम ने मीडिया के सवालों पर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अर्थ है कि दो दिनों के अंदर ही मुस्लिम पक्ष को उच्च न्यायालय में जाना होगा ताकि सर्वे पर रोक कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए ही है।

सर्वे से ही ज्ञानवापी का सच पता चलेगा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने सर्वे पर दो दिन तक स्टे लगाते हुए मसाजिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा है। हम भी हाईकोर्ट जाएंगे और मसाजिद कमेटी की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। ज्ञानवापी का सच तभी सामने आएगा जब इसका एएसआई की टीम वैज्ञानिक सर्वे करेगी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में फैसला लेना है।

Exit mobile version