नोएडा। तेल व गैस नियामक (PNGRB) ने अडानी समूह की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड के नोएडा में सीएनजी की खुदरा बिक्री और पाइप से घरों तक रसोई गैस पहुंचाने के लिए लाइसेंस लेने के आवेदन को खारिज कर दिया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामकीय बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 14 जुलाई को जारी आदेश में कहा कि नोएडा में सीएनजी एवं पीएनजी वितरण को लेकर अडानी टोटल गैस लिमिटेड नियमों के अनुरूप शर्तें पूरी नहीं करती है लिहाजा उसका आवेदन खारिज किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में सीएनजी की खुदरा बिक्री या रसोई घरों तक पाइप से गैस पहुंचाने का कारोबार करने के लिए इच्छुक कंपनी को पीएनजीआरबी से लाइसेंस लेना होता है। पीएनजीआरबी के गठन से पहले यह अनुमति केंद्र सरकार देती थी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गैस वितरण के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) को मंजूरी मिली हुई है लेकिन अडाणी टोटल गैस ने दिल्ली से सटे इलाकों में उसके दावेदारी को चुनौती दी थी। आईजीएल 1990 के दशक के अंतिम वर्षों से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में सीएनजी का वितरण कर रही है। उसे दिल्ली से सटे नोएडा में भी अप्रैल, 2004 में केंद्र सरकार से वितरण प्राधिकार मिला था।
अडानी टोटल गैस ने 2008 में नोएडा के लिए दावा पेश किया था। पीएनजीआरबी उस आवेदन पर कोई निर्णय नहीं कर पाया और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। कोर्ट ने बीते साल सितंबर में कहा था कि नियामक इस आवेदन पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद से पीएनजीआरबी अडानी समूह की कंपनी के आवेदन पर गौर कर रही थी।
नियामकीय बोर्ड के तीन में से दो सदस्यों गजेंद्र सिंह और एके तिवारी ने आवेदन को खारिज करने के पक्ष में मत दिया। हालांकि तीसरे सदस्य अजीत कुमार पांडेय का मत था कि मामला अपीलेंट ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है, लिहाजा उनके लिए आदेश पारित करना सही नहीं होगा। पीएनजीआरबी ने अपने आदेश में कहा कि अडानी समूह की तरफ से जमा दस्तावेजों पर गौर करने के बाद बोर्ड ने यह आवेदन खारिज किया है।