नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हम इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को 27 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हम इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुबह 10:30 बजे से सुनवाई करेंगे। हम अनुच्छेद 370 पर सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर हर दिन सुनवाई करेंगे। अगर इस मामले में और कोई भी बात जोड़नी हो तो उसे जुलाई के आखिरी हफ्ते तक पूरा कर लिया जाए और इसकी कॉपी सभी वकीलों को सौंप दी जाए।’
5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया
याचिकाओं पर सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच जजों की बेंच करेगी। जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी होंगे। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। अक्टूबर 2020 से संविधान पीठ ही इस मामले की सुनवाई कर रही है।
इससे पहले सोमवार को केंद्र ने इस मामले में नया हलफनामा दायर किया था। केंद्र की तरफ से कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर ने तीन दशक तक आतंकवाद झेला है। इसे खत्म करने का एक ही विकल्प था अनुच्छेद 370 को खत्म करना। अपने हलफनामे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू-कश्मीर में अभूतपूर्व स्थिरता और प्रगति देखी गई है, पत्थरबाजी अतीत की बात हो गई है।
5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया
याचिकाओं पर सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच जजों की बेंच करेगी। जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी होंगे। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। अक्टूबर 2020 से संविधान पीठ ही इस मामले की सुनवाई कर रही है।
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