औरैया। यूपी के औरैया में 8 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद नृशंस हत्या के मामले में दोषी गौतम सिंह दोहरे को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने मौत की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने के बाद जज ने कहा, ”जब तक दोषी की मौत न हो जाए तब तक उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता दंड (डीजीसी) अभिषेक मिश्र, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र तोमर और मृदुल मिश्र व पीड़ित के वकील हरिशंकर शर्मा ने इसे क्रूरतम अपराध बताया था। कोर्ट से आरोपी की मृत्यु दंड की मांग की थी। जज मनराज सिंह ने फैसला सुनाया है। जज ने कहा, “लड़कियां अगर खुले में नहीं घूम सकतीं तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान है। भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म का मूल है। स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति में मान्य नहीं है। भारतीय संस्कृति में लड़कियों को नई शक्ति के सृजन की सशक्त नारी बताया गया है, लेकिन इस अपराधी ने उसका बचपन जीवन में ही खत्म कर दिया।”
खेत में रेप के बाद हत्या कर फेंका था शव
अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 मार्च को मवेशी चरा रही 8 साल की बच्ची का आरोपी ने अपहरण कर लिया था। खेत में ले जाकर पहले उसके साथ रेप किया। पीड़िता परिजनों को घटना के बारे में न बता दे, इस डर से आरोपी ने गला घोंटकर मासूम को मौत के घाट उतार दिया। बेटी की तलाश में परिजन और पुलिस ने खाक छानी तो दूसरे दिन बाद शव खेत में मिला। जिसके बाद पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की थी।
इस मामले में आरोपी गौतम दोहरे ने अपराध स्वीकार लिया था। दोहरे को जेल भेजते हुए पुलिस ने पुख्ता पैरवी कर रही थी और 3 महीने की अनवरत सुनवाई का नतीजा रहा कि आज कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी।
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