तबरेज मॉब लिंचिंग केस में 10 लोग दोषी करार, दो बरी

तबरेज अंसारी

रांची। झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की स्थानीय अदालत ने मंगलवार को 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। सरकारी वकील अशोक कुमार राय ने बताया कि अदालत दोषियों की सजा का निर्धारण 5 जुलाई को करेगी।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने 2019 के लिंचिंग केस में सभी पक्षों को सुना। इसके बाद मंगलवार को 10 लोगों को दोषी करार दिया। पीड़ित पक्ष के वकील ने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रॉसिक्यूटर असोक कुमार ने बताया कि कुल 13 आरोपियों में से एक कौशल महाली की मौत हो चुकी है वहीं 2 अन्य को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू पहले से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद दोषियों भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, महेश महाली को तत्काल हिरासत में ले लिया गया।

17 जून 2019 को हुई थी तबरेज अंसारी की हत्या
बता दें कि तबरेज अंसारी लिंचिंग कांड से जुड़ा यह मामला 17 जून 2019 का है। इस दिन चोरी का आरोप लगाकर तबरेज अंसारी की बांधकर पिटाई की गई थी जिसमें उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि तबरेज अंसारी पुणे में प्रवासी श्रमिक के तौर पर काम करता था और घटना के समय ईद मनाने अपने गांव धातकीडीह आया हुआ था। इस मामले में काफी राजनीति हुई थी।

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