विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के तहत संशोधित नियमों को लागू कर दिया। इसके तहत, OTT (ओवर दी टॉप) कार्यक्रमों के लिए थिएटर में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की तरह ही तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करना अनिवार्य कर दिया है। हालाँकि यह पॉलिसी दिग्गज स्ट्रीमिंग कंपनियों को रास नहीं आ रही है, ये कंपनियां सरकार के नए नियमों को चुनौती दे सकती हैं।
रॉयटर की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि Netflix, Disney, JioCinema और Amazon Prime जैसे OTT एप्स को भारत सरकार का यह नियम पसंद नहीं है। ओटीटी कंपनियां सरकार को नई पॉलिसी के लिए चुनौती देने की प्लानिंग कर रही हैं। इन ओटीटी कंपनियों ने शुक्रवार को एक बैठक भी की है जिसमें पॉलिसी को चुनौती देने को लेकर बात हुई है।
ओटीटी कंपनियों की दलील है कि यदि वे पॉलिसी को लागू करते हैं तो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद पहले के लाखों घंटे के कंटेंट को एडिट करना होगा जो कि अपने आप में बहुत ही मुश्किलभरा काम है। इसके अलावा कंपनियों का यह भी कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, थिएटर और टीवी से अलग हैं तो यहां थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए। नई पॉलिसी का असर कस्टमर एक्सपीरियंस पर भी पड़ेगा। इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस को भारत में अपने कंटेंट को रिलीज करने से पहले एडिट करना होगा।
कहता क्या है स्वास्थ्य मंत्रालय का नया आदेश?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा है कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के तहत नए टीवी और सिनेमा हॉल की तरह ऑनलाइन कंटेंट में भी शुरू और मध्य में कम-से-कम 30 सेकेंड की स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी करनी होगी। इसके अलावा यदि कार्यक्रम के दौरान तंबाकू उत्पादों का सेवन दिखाया जाता है तो स्क्रीन के नीचे एक संदेश के रूप में तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा।
नियम न मानने पर एक्शन लेगा मंत्रालय
अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मामले का स्वत: संज्ञान ले सकते हैं या उन्हें शिकायत की जा सकती है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन सामग्री के प्रकाशक की पहचान करने के बाद, नोटिस जारी कर उनसे विफलता पर स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त मौका दिया जाएगा और सामग्री में उचित बदलाव किए जाएंगे।
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