नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले विशेष सुरक्षा दल (SPG) की कमान अब भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) स्तर के अधिकारी के पास होगी। कनिष्ठ अधिकारियों को छह साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर लाया जाएगा।
गृह मंत्रालय द्वारा यह मानक गुरुवार को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 1988 (1988 का 34) के तहत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से तय किया गया। नोटीफिकेशन के मुताबिक, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को एसपीजी में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जो केंद्र सरकार में संबंधित रैंक के अधिकारियों के लिए लागू हैं। इसमें कहा गया कि पहले की तरह SPG का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से कम के स्तर पर नहीं की जाएगी। अब तक, इसका नेतृत्व महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता था जबकि अतीत में कई अवसरों पर इस पद को अतिरिक्त महानिदेशक के स्तर तक बढ़ा दिया गया हालांकि, अभी तक इस आशय के कोई निश्चित नियम जारी नहीं किए गए थे।
दूसरे कार्यकाल के लिए क्या होगा?
इसी अधिसूचना के मुताबिक, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर एसपीजी के अन्य सदस्यों को छह साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा. दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति संबंधित कारणों से केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ की जा सकती है। एसपीजी के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन, कमान और नियंत्रण, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रशासन कार्य निदेशक में निहित होंगे। इसमें कहा गया कि अधिनियम में निहित प्रावधानों के संदर्भ में एसपीजी के निदेशक या सदस्य को सहायता प्रदान करने का तरीका केंद्र सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाएगा।
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