जयपुर। राजस्थान के रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में गुरुवार को अलवर की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में चार दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। वहीं, एक आरोपी को बरी कर दिया है।
अतिरिक्त जिला जज सुनील गोयल ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जिन आरोपियों को सजा सुनाई है, उनमें परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय शामिल हैं। आरोपी नवल किशोर को कोर्ट ने बरी किया है। नवल किशोर के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। अदालत ने चारों को आईपीसी की धारा 341, 304 के तहत दोषी ठहराया है।
बता दें कि 20 जुलाई 2018 की रात को खुद को गौ रक्षक बताने वाले इन आरोपियों ने गायों की तस्करी के आरोप में रकबर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। रबकर और असलम राजस्थान के भरतपुर जिले में अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में रामगढ़ तहसील के लालवंडी गांव में कथित गौरक्षक परमजीत, धर्मेंद्र और विजय ने इन्हें रोक लिया था। गो तस्करी का आरोप लगाकर इनके साथ मारपीट शुरू कर दी।
इस दौरान असलम मौके से भाग गया था जबकि रकबर को आरोपियों ने इस कदर पीटा कि उसकी जान ही चली गई थी। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से गाय और रबकर को पुलिस थाने पहुंचाया। वहां से उसे रामगढ़ अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने रकबर को मृत घोषित कर दिया था।
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