नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने हाल ही में दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का एलान किया है। अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2000 रुपये के नोट बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के जमा कराने या अन्य छोटे मूल्य के नोट में नकद भुगतान किए जाने का आदेश मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को निर्देश दिए जाएं कि 2000 रुपये के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा कराए जाएं। इससे काले धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सकेगी। साथ ही भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन को खत्म करने में मदद मिलेगी। इसमें कहा गया है कि अधिक मूल्य के नोट में नकद लेनदेन भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है तथा इन नोटों का आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, कट्टरपंथ, जुआ, तस्करी, धन शोधन, अपहरण, वसूली, रिश्वतखोरी और दहेज आदि जैसे गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। याचिका के अनुसार, यह देखते हुए आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 2,000 रुपये के नोट केवल संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाए।
प्रत्येक परिवार के पास है बैंक खाता
याचिका में कहा गया है कि हाल में केंद्र ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक परिवार के पास आधार कार्ड तथा बैंक खाता होना चाहिए। फिर क्यों आरबीआई बिना पहचान पत्र के 2,000 के नोट बदलने की अनुमति दे रहा है। यह बताना भी जरूरी है कि गरीबी रेखा से नीचे 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज मिलता है। अश्विनी ने कहा कि हम आरबीआई तथा एसबीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध करते हैं कि 2,000 रुपये के नोट केवल बैंक खातों में ही जमा कराए जाएं।
मंगलवार से शुरू होगी प्रक्रिया
आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा चलन से बाहर किए गए 2000 रुपये के नोटों को बदलने की प्रक्रिया कल यानी 23 मई 2023 मंगलवार से शुरू होने जा रही है। आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर अपने पास मौजूद इन बड़े नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए लिए आपको कोई फॉर्म भरने (Requisition Slip) भरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई पहचान पत्र आपसे मांगा जाएगा। एक बार में आप 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं।
बिना फॉर्म भरे बदल सकेंगे नोट
RBI द्वारा बीते शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से प्रचलन से वापस लिए गए 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म और किसी पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बैंक की ओर से 20 मई को जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि सभी को 2,000 रुपये के बदले अन्य मूल्य वर्ग के नोट देने की अनुमति दी गई है।