मोदीनगर। एक गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने महिला को तीन तलाक दे दिया। पति ने महिला से दोबारा निकाह करने के लिए अपने पिता से हलाला कराया। हलाला के बाद आरोपी ने महिला से निकाह नहीं किया और मारपीट कर उसे चार बच्चों समेत घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पुलिस कमिश्नर के आदेश पर भोजपुर पुलिस ने पति सहित छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
भोजपुर के एक गांव निवासी महिला का निकाह साल 2014 में निवाड़ी क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ हुआ था। आरोप है कि ससुराल वाले निकाह में मिले सामान से नाखुश थे और दहेज में दो लाख रुपये और बाइक की डिमांड करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर महिला का उत्पीड़न किया जाने लगा। कई बार पंचायत भी हुई, मगर महिला को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। चार संतान पैदा होने के बाद भी महिला का उत्पीड़न जारी रहा। महिला ने आरोप लगाया कि करीब दो वर्ष पूर्व उसके पति ने एक विधवा से निकाह कर लिया।
विधवा से निकाह करने के मामले हुई पंचायत में आरोपी पति ने अपनी गलती मानते हुए उसे तलाक देने का शपथपत्र दिया। शपथपत्र देने के बाद भी युवक का विधवा से चोरी छिपे मिलना जुलना जारी रहा। आरोप है कि युवक ने दो मई को महिला को तीन तलाक दे दिया।
पति ने अपने पिता से कराया महिला का हलाला
तीन तलाक देने के बाद महिला अपने पति के सामने काफी गिड़गिड़ायी और तलाक ना देने की मिन्नत की। इस पर पति ने कहा कि अब तो तीन तलाक दे दिया और फिर शादी करने के लिए हलाला करना होगा। इसके बाद उसने मेरे ससुर के साथ ही हलाला करा दिया। ससुर के साथ हलाला कराने के बाद भी दोबारा शादी नहीं और चार बच्चों को मारपीट कर घर से निकाल दिया। महिला ने भोजपुर थाने में तहरीर दी लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। इसके बाद महिला पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई।
एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि महिला की तहरीर पर पति सहित छह लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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