लखनऊ। यूपी में पिछले हफ्ते सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने पर 2000 से ज्यादा लोगों पर अलग-अलग जिलों में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ धारा-144 का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने ईद के दिन सड़क पर नमाज अदा न की अपील की थी, इसके लिए शांति समिति और ईदगाह समिति से चर्चा भी की गई थी।
कानपुर में ईद के मौके पर ईदगाह के बाहर एक सड़क पर बिना इजाजत नमाज अदा करने के आरोप में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। बजरिया, बाबू पुरवा और जाजमऊ थाने में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हालांकि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस कार्रवाई से नाराज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि उन्हें धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज इसलिए पढ़ी क्योंकि उन्हें देर हो गई थी और परिसर में जगह नहीं बची थी। वरिष्ठ उप निरीक्षक (एसएसआई) ओमवीर सिंह की शिकायत पर ईदगाह प्रबंधन समिति के कुछ सदस्यों सहित 1000-1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ बजरिया पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
दर्ज किया गया है केस
कानपुर में लोगों पर आईपीसी की धारा 186 (लोक सेवक को कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने की अवज्ञा), 283 (सार्वजनिक तरीके से खतरा), 341 (गलत संयम के लिए सजा), और 353 (आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बागपत के बड़ौत कोतवाली में IPC की धारा 188, 171H, 341, 353 और लोक अधिनियम की धारा 123 A के तहत FIR दर्ज की गई है। हापुड़ में भी इंतजामिया कमेटी समेत 250 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। हापुरनगर थाने में IPC की धारा 186, 188, 243, 341 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुणावत ने बताया कि मौलवियों ने ईद से पहले जिला अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि किसी को भी मस्जिदों के बाहर सड़कों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ईद पर धारा-144 का उल्लंघन कर पुराने शहर के इलाके में दो मस्जिदों के बाहर नमाज अदा करने के आरोप में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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