कलकत्ता। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हावड़ा और दालकोला समेत अलग-अलग शहरों में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच अब कोर्ट ने आतंक-रोधी एजेंसी एनआईए को सौंप दी है।
रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा हुई थी। दो समूहों के बीच झड़प के दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई थी और पथराव किया गया था। इस दौरान कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिमी बंगाल में हिंसा के दौरान सरकारी वाहनों समेत निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा गया था। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को की एनआइए जांच का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को इस हिंसा की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआइए को सौंपने का निर्देश दिया है।
शुभेंदु अधिकारी ने दायर की थी याचिका
बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस टीएस शिवागननम की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को बंगाल पुलिस से एनआईए को सौंपने का आदेश दिए। अपनी जनहित याचिका में अधिकारी ने कहा था कि रामनवमी पर हुई हिंसा में बमबाजी हुई है और इसकी जांच एनआईए द्वारा कराई जानी चाहिए।
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