‘जमादार’ नहीं, मिला नया नाम, CJI चंद्रचूड़ ने बदला सुप्रीम कोर्ट का 60 साल पुराना नियम

dy chandrachud

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में जमादार के पद का नाम बदलकर अब पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है।

जमादार एक औपनिवेशिक युग का शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर कार्यालय परिसर में झाडू लगाने वाले कर्मचारी के लिए किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने संविधान के अनुच्छेद 146 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स एंड सर्वेंट (कंडिशंस ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट) नियम 1961 को संशोधित किया। शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी।

क्या है संविधान का अनुच्छेद 146
संविधान के अनुच्छेद 146 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज या अधिकारी अदालत में होने वाली नियुक्तियों को लेकर फैसला ले सकते हैं। हालांकि, इस फैसले से राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में जगह की कमी पर सीजेआई ने कही थी ये बात
सुप्रीम कोर्ट में जगह की भारी कमी को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नई एनेक्सी बिल्डिंग बनवाकर जगह की कमी को दूर करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के डिजाइन किए जा रहे नए भवन में प्राथमिक काम कानूनी संस्थान के सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों यानी वकीलों और वादियों को पर्याप्त जगह मुहैया कराना है।

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