मुंबई। बॉम्बे ने हाईकोर्ट ने मंगलवार को विराट कोहली की बेटी को लेकर धमकी देने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रामनगेश अकुबथिनी के खिलाफ एफआईआर खारिज कर दी। कोर्ट ने कोहली की मैनेजर और एफआईआर दर्ज कराने वाली अक्विलिया डिसूजा के माफीनामा देने के बाद ये कदम उठाया।
साल 2021 में यूएई में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार मिली थी। इस हार के बाद कोहली को काफी ट्रोल किया गया था। तभी रामनगेश ने सोशल मीडिया पर विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकी दी थी। इस पर कई फैंस और दिग्गज खिलाड़ियों ने ऐतराज जताया था। दिल्ली महिला आयोग के एक्शन के बाद पुलिस ने हैदराबाद से रामनगेश को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद रामनगेश ने माफी की अर्जी दायर करते हुए कहा था कि वो जेईई एडवांस परीक्षा में बहुत अच्छा रैंक लाए थे और एक पुलिस शिकायत उनके करियर पर दाग लगा सकती है। उनके नाम पहले कोई एफआईआर नहीं थी। अगर एफआईआर वापस नहीं ली जाती है तो विदेश से मास्टर करने का उनका सपना भी टूट जाएगा।
कोहली की मैनेजर ने दिया हलफनामा
रामनगेश की ओर से ये भी कहा गया कि ट्वीट के वायरल होते ही उसे डिलीट कर दिया गया था जिससे ये संभव लगता है कि किसी और ने उनके आईपीए एड्रेस से ये काम किया है। साथ ही हैकिंग की बात भी कही गई। मामले की शिकायत विराट कोहली की मैनेजर एक्विलिया नॉर्मन डिसूजा ने की थी। उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दायर किया और रामनगेश के खिलाफ एफआईआर खारिज करने की मांग की। कोर्ट ने एक्विलिया के हलफनामे पर फैसला सुनाते हुए मामला और एफआईआर खारिज कर दी।
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