गाजियाबाद। महिला के साथ मारपीट और छेड़खानी करने के मामले की चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर अदालत ने कविनगर थाने के एसएचओ और विवेचक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। एसएचओ और विवेचक को अदालत ने सात अप्रैल को अदालत ने तलब किया है। दोनों पर आरोप है कि बिना चार्जशीट दाखिल किए ही अदालत को बताया कि दाखिल किया जा चुका है।
अधिवक्ता नितेश त्यागी ने बताया कि महेंद्र एंक्लेव निवासी एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की। अर्जी के माध्यम से बताया कि आठ अगस्त 2022 को महेंद्रा एंक्लेव में रहने वाली एक महिला के साथ शास्त्रीनगर निवासी पवन और गौरव ने छेड़खानी की विरोध करने पर मारपीट की। महिला ने मामले की रिपोर्ट कविनगर थाने में दर्ज कराई थी।
आरोप है कि महिला मामले की चार्जशीट के संबंध में कविनगर थाने में गई थी। आरोप है कि महिला के साथ एसएचओ अमित काकरा ने अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद महिला के अधिवक्ता ने मामले की प्रगति आख्या का प्रार्थना पत्र अदालत में दिया। अदालत में केस के विवेचक अनुज ग्रेवाल से मामले की प्रगति रिपोर्ट मांगी। विवेचक ने जवाब दिया कि वह चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं।
इसके बाद अदालत ने संबंध में एसएचओ अमित काकरान को तलब किया। अमित काकरान ने जवाब दिया कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं। जबकि चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। महिला का आरोप है कि एसएचओ और केस के विवेचक आरोपियों को बचाने में लगे हैं। महिला की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर की अदालत ने सुनवाई करते हुए एसएचओ कविनगर और मामले के विवेचक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है।
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