अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महिला को उसके ससुरालियों ने पहले अतिरिक्त दहेज में 20 लाख रुपये व स्कार्पियो कार की मांग को लेकर प्रताड़ित किया। आरोप है कि जेठ ने छेड़छाड़ की। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया। अब पति ने इंटरनेट पर काल करके उसे तीन तलाक बोल दिया है। महिला ने पति समेत 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। इसमें पति के बहनोई एएमयू के प्रो. सैफुल इस्लाम को भी नामजद किया है।
क्वार्सी क्षेत्र के एक इलाके में रहने वाली महिला ने तहरीर में कहा है कि 27 जनवरी 2013 को उसकी शादी कानपुर के थाना किदवई नगर क्षेत्र के जुही लाल कालोनी निवासी खालिद हनीफ से हुई थी। शादी में 25 लाख रुपये खर्च किए गए। लेकिन ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में 20 लाख रुपये व स्कार्पियो कार की मांग करने लगे। एतराज करने पर उसका शारीरिक व मानसिक शोषण करते।
शादी से पहले बताया गया था कि खालिद दिल्ली की अच्छी कंपनी में कार्यरत है और शादी के बाद महिला दिल्ली में ही रहेगी। दिसंबर 2014 में हनीफ ने नई दिल्ली के शाहीनबाग में एक फ्लैट खरीदा, जिसके लिए महिला के पिता से 10 लाख रुपये उधार लिए। कुछ दिन महिला को दिल्ली में रखा। फिर फ्लैट को किराए पर उठा दिया।
जेठ गंदी हरकतें करता था
जेठ तारिक अश्लील हरकतें करता था। विरोध किया तो पति ने उल्टा महिला को पीटा। एक सितंबर 2022 को जेठ ने छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ दिए। तब कह दिया गया कि तारिक में नशे में गलती हो गई। इसके बाद 12 सितंबर को महिला को अलीगढ़ भेज दिया। ट्रेन में बिठाने के दौरान उसके आभूषण उतरवा लिए। 12 फरवरी को मेडिकल कालोनी में सैफुल के घर पर पंचायत हुई। 10 लाख की मांग की गई।
सोशल मीडिया से बोला तीन तलाक
18 फरवरी को पति ने इंटरनेट पर कालिंग के जरिये उसे तीन तलाक बोल दिया। 20 फरवरी को महिला को तलाक का नोटिस भी भेज दिया गया। पति ने नोटिस को वाट्सएप पर भी भेजा था। मामले में एसएसपी के आदेश पर खालिद, इफ्फतुन उन निशा, तारिक, आमना, निद उर्फ नूरी, फरीन, सादिया हनीफ, सैफुल इस्लाम, अमान व आदिल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार राठी ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है।
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