प्रयागराज। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड का फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद, अशरफ समेत सभी आरोपियों के समक्ष मंगलवार को सुनाया। मामले में अतीक समेत तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है।
कोर्ट ने 2006 के उमेश पाल अपहरण कांड में अपना फैसला सुनाया। अतीक, खान सौलत और दिनेश पासी को सजा सुनाई गयी। जिन्हें बरी किया गया है उनके नाम अशरफ उर्फ खालिद अजीम, फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर हैं। जज दिनेश चंद्र शुक्ला की कोर्ट में सजा पर सुनवाई पूरी हो गई है। 119 मुकदमों में यह माफिया अतीक अहमद को पहली सजा है। अतीक के भाई अशरफ अहमद पर भी 52 मुकदमे थे। इस केस में दो आरोपी कोर्ट आशिक और एजाज अख्तर में पेश नहीं हुए, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
इससे पहले प्रयागराज जिला बार एसोसिएशन की ओर से जानकारी दी गई है कि प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट में आज उमेश पाल अपहरण मामले को छोड़कर किसी अन्य मामले में सुनवाई नहीं होगी। एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी द्वारा जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री को पत्र लिख कर इस बात की सूचना दी गई है। वहीं इस मामले पर 28 मार्च को ही फैसला सुनाने का अनुरोध भी किया गया है।
उमेश पाल अपहरण केस की सुनवाई में अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करने का आदेश पुलिस को मिला था। जिसके बाद गैंगस्टर अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी पुलिस गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश प्रयागराज लेकर आई है।
साल 2006 में पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल को अगवा कर धमकाने और मारने-पीटने का अतीक अहमद और उसके भाई पर आरोप है। बीते दिनों प्रयागराज में दिनदहाड़े उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद भी नामजद आरोपी है। अतीक का भाई अशरफ उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद था। कोर्ट में पेशी के लिए उसे भी प्रयागराज लाया गया है।
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