नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को एक के बाद एक लगातार दो झटके लगे हैं। गुरुवार को सूरत की अदालत द्वारा दो साल की सजा का एलान होने के एक दिन बाद ही उनकी केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्यता भी खत्म कर दी गई है। राहुल गांधी के साथ हुई यह कार्रवाई गांधी परिवार के साथ ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 1978 में राहुल की दादी इंदिरा गांधी और साल 2006 में मां सोनिया गांधी भी अपनी सदस्यता गंवा चुकी हैं।
1971 में देश का पांचवां लोकसभा चुनाव हुआ था। इंदिरा गांधी राय बरेली से चुनावी मैदान में थीं। इंदिरा के सामने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से राजनारायण चुनावी मैदान में थे। राजनारायण अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे। यहां तक कि रिजल्ट से पहले ही उन्होंने जीत की रैली भी कर दी थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो राजनारायण 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार गए। जिसके बाद राजनारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। वहां उन्होंने इंदिरा पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इंदिरा गांधी ने सरकार मशीनरी का उपयोग चुनाव जीतने में किया है।
राजनारायण ने कई आरोप लगाए थे, जिसमें से दो को छोड़कर बाकी सभी खारिज हो गए। कोर्ट ने पाया कि इंदिरा गांधी के खिलाफ लगे दो आरोप: एक- सरकार की मदद से स्टेज, लाउडस्पीकर लगवाना, दो- गजेटेड अफसर को चुनावी एजेंट बनाना; सही है। जिसके बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया, साथ ही 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया।
लग गई इमरजेंसी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गईं। वहां से उन्हें राहत तो मिली, लेकिन पूरी तरह नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगाते हुए उन्हें पीएम पद पर बने रहने की अनुमति दी। संसद में जाने की भी अनुमति मिली, लेकिन संसद में मतदान करने से रोक दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी।
सोनिया की सदस्यता भी गई थी
2006 में यूपीए शासनकाल के सोनिया गांधी के खिलाफ लाभ के पद का मामला बना था। सोनिया भी रायबरेली से सांसद थीं। इसके अलावा वह यूपीए सरकार की गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चैयरमैन थीं। इसे लाभ का पद बताया गया था। इसके कारण सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में सोनिया फिर से रायबरेली से चुनाव लड़कर सांसद बनी थी।
अब राहुल की सदस्यता गई
मोदी सरनेम मामले में अब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। उल्लेखनीय है कि दो साल या उससे ज्यादा की सजा के बाद संसद और विधानसभा की सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ अब ये मुश्किल है कि वो 2 साल की सजा मिलने के बाद अगले 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। यानी कुल 8 साल वो संसद से दूर हो जाएंगे। हालांकि, अगर ऊपरी अदालत राहुल गांधी की दोषी ठहराने वाले फैसले को ही निलंबित कर दे तो राहुल की सदस्यता बच सकती है।
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