मासूम से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, आइसक्रीम के बहाने किया था अगवा

गाजियाबाद। 9 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के दोषी कपिल कश्यप को अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद फांसी की सजा सुनाई है। कपिल ने दो बच्चियों को किडनैप किया था। एक के साथ दरिंदगी के बाद हत्या कर दी थी जबकि दूसरी बच्ची छूट कर भाग गई थी।

अदालत के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया कि बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाला अभियुक्त कपिल कश्यप है जो गांव का ही रहने वाला है और वह मजदूरी करता है। अदालत के विशेष न्यायाधीश ने पुख्ता साक्ष्य एवं 14 गवाहों के बयान के आधार पर बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में अभियुक्त कपिल कश्यप को सोमवार के दिन घटना का दोषी ठहराया था, वहीं अब उसे फांसी की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक ने बताया कि घटना के समय रिश्ते की बड़ी बहन के साथ मौजूद पांच वर्षीय बहन ने पुलिस के सामने राज उगल दिया था। उसने बताया था कि घटना के दिन दोनों बहन शाम में घर के बाहर खेल रही थी। तभी अभियुक्त कपिल कश्यप साइकिल पर आया और आइसक्रीम दिलाने के बहाने उसे और उसकी बड़ी बहन को साइकिल पर बैठाकर ले गया था। गांव के बाहर जंगल में ले जाकर उसने बड़ी बहन के साथ वारदात किया जबकि वह अभियुक्त के हाथ में दांत से काटकर भाग आई थी।

बता दें कि मोदीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 अगस्त 2022 को यह घिनौनी वारदात हुई थी। यहां कक्षा चार में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा की जंगल में लावारिस हालत में शव बरामद हुआ था। बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या की गई थी। गांव की ही लड़की होने के कारण कुछ घंटे बाद ही उसकी पहचान हो गई थी। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई थी।

बच्ची के परिजन ने 19 अगस्त 2022 को मोदीनगर थाने में अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म, हत्या, पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की तो कातिल के बारे में अगले दिन ही पुलिस को सुराग मिल गया था। घटना की चश्मदीद एक पांच वर्षीय बच्ची ने आरोपी के बारे में पुलिस को बता दिया था।

7 दिन में चार्जशीट, 6 महीने में दोषी करार
पुलिस ने इस मामले में कपिल कश्यप को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 7 दिन के भीतर ही कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। इस मामले में कुल 14 गवाह बनाए गए थे। पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई शुरू होने के 5 महीने 27 दिन के अंदर 13 मार्च को कपिल कश्यप को दोषी करार दिया था। साथ ही फैसला 15 मार्च, 2023 के लिए सुरक्षित कर लिया था।

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