दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में होली मिलन समारोह को मौके पर ‘आइटम डान्स’ करवाने को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने नई दिल्ली बार असोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ‘फूहड़ डान्स’ के कार्यक्रम की निंदा की और कहा कि यह मर्यादा के विरुद्ध है।
बार ऐंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट को एनडीबीए को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि तीन दिनों के अंदर जवाब मांगकर कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपी जाए। इसके अलावा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को निर्देश दिए गए हैं कि अदालत परिसर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की इजाज़त ना दी जाए।
सूत्रों का कहना है कि हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जब भी कोई जिला अदालत बार असोसिएशन इस तरह की कार्यक्रम करने की इजाजत मांगे तो संबंधित प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम ना हो। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम न्यायिक संस्थानों की शान को कम करते हैं। बता दें कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आयोजित होली मिलन समारोह में ‘आइटम सॉन्ग्स’ पर डांस हुआ था। कई व कीलों ने एनडीबीए को इस तरह के कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए पत्र भी लिखा था।
इस कार्यक्रम की आलोचना वकीलों के एक समूह ने भी की थी। इसका वीडियो ट्विटर पर भी वायरल हो रहा था। वीडियो में देखा जा सकता था कि लाल रंग की ड्रेस में एक महिला फिल्मी गानों पर डांस कर रही थी। वकीलों ने इस कार्यक्रम को गलत और सेक्सिस्ट बताया था।
बता दें कि 6 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हाई कोर्ट ने इस कार्यक्रम पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि कानूनी पेशे में रहने वालों के लिए इस तरह का कार्यक्रम करवाना नैतिकता के खिलाफ है।
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