बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री का भाई गिरफ्तार, अदालत ने दी जमानत, जानिए क्या है मामला

छतरपुर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम गर्ग उर्फ सौरव को कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उसे 25 हजार के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने शालिगराम को आज ही गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने कोर्ट से शालिगराम की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। कोर्ट ने सुनावाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शालिगराम को जमानत दी है।

शालिग्राम गर्ग के साथ एक अन्य आरोपी राजाराम तिवारी को भी शादी समारोह में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने, बंदूक तानने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। छतरपुर पुलिस पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालीग्राम गर्ग को गिरफ्तार करने का भारी दबाव था। दलित संगठन शालीग्राम गर्ग को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

घटना के काफी दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं होने के कारण पुलिस को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। विवाद के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपने भाई से पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने बयान जारी कर कहा था कि हर मामले में उनके नाम को घसीटे जाने की जरूरत नहीं है।

दरअसल शालिगराम गर्ग पर पुलिस ने 9 दिन पहले FIR दर्ज की थी। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वह सिगरेट पीते हुए और हाथ में कट्टा लेकर एक शादी समारोह में लोगों को धमकाता नजर आया था। पुलिस ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

वीडियो की सत्यता को बनाया बेल का आधार
वकील शिव प्रताप सिंह ने बताया कि शालिगराम गर्ग और राजाराम तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। यहां दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी। अदालत में ग्राउंड रखा गया कि जो वीडियो बताया गया है, उसमें कट्टे की बात कही जा रही है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं दिख रहा है। दूसरा वीडियो पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता, जब तक की उसकी स्पष्ट रूप से जांच नहीं हो जाती।

पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो और परिवार की रिपोर्ट के आधार पर शालिगराम पर मारपीट, धमकाने, जान से मारने की धमकी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी जांच एसडीओपी खजुराहो को सौंपी गई थी। इस मामले में गुरुवार को मुख्य आरोपी शालिगराम गर्ग के साथ ही राजाराम तिवारी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया।

बता दें कि गढ़ा गांव में 11 फरवरी को अहिरवार समाज के परिवार में बेटी की शादी हो रही थी। परिवार ने पहले बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए आवेदन दिया था। लेकिन बाद में निजी कार्यक्रम करने का फैसला किया। शादी की बात पता चलते ही रात करीब 12 बजे धीरेंद्र शास्त्री का छोटा भाई शालिगराम साथियों के साथ नशे की हालत में शादी समारोह स्थल पर पहुंच गया। उसने लोकगीत बजाए जाने का विरोध करते हुए उत्पात मचाया। साथ ही लड़की के परिजनों के साथ मारपीट और फायरिंग करके लोगों को धमकाया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी शालिगराम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया था।

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