मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब जाएंगे HC

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दिल्ली। शराब घोटाला केस में सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह गलत परंपरा की शुरुआत नहीं करेगी।

मनीष सिसोदिया के वकील सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी में नियमों का उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिसोदिया के वकील से कहा कि आप अपने मुवक्किल की जमानत के लिए यहां क्यों आए हैं, हाईकोर्ट जाइए। जमानत के लिए विकल्प आपके पास है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट जाए बिना कुछ कहना गलत परंपरा की शुरुआत होगी।

सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध है। इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है और राजनीतिक साजिश के तहत यह कार्रवाई हुई है। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस मामले में हाई कोर्ट भी तो जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपके जमानत अर्जी दाखिल करने का भी विकल्प है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में आपके पास कई विकल्प थे, जिनमें से एक यह था कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में ही जमानत की अर्जी दाखिल करते।

यही नहीं जस्टिस एल. नरसिम्हन ने तो और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, ‘किसी भी मामले में हम सिर्फ इसलिए दखल नहीं दे सकते कि नह दिल्ली में हुआ है। इस तरह कोई भी मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता।’ उन्होंने कहा कि यदि हम सीधे इस मामले की सुनवाई करते हैं तो यह स्वस्थ परंपरा नहीं होगी।

आम आदमी पार्टी जाएगी हाईकोर्ट
इस बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करने की बात कही है।

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