55 यात्रियों को छोड़कर उड़ गई फ्लाइट, DGCA ने ठोका 10 लाख का जुर्माना

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने शुक्रवार को गो फर्स्ट एयरलाइन (Go First Airlines) पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई DGCA ने पैसेंजर छोड़कर फ्लाइट उड़ने के मामले में की है। घटना का संज्ञान देते हुए विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी थी।

9 जनवरी को गो फर्स्ट की फ्लाइट 55 यात्रियों को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गई थी। जांच में पाया गया कि कम्युनिकेशन में हुई दिक्कत की वजह से यह गड़बड़ी हुई।इस घटना के बाद कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई थी। यात्रियों का कहना था कि बेंगलुरु में केम्‍पेगौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेकर यात्री बस में सवार हो गए थे। बस विमान तक पहुंची भी, लेकिन यात्रियों को इसमें नहीं बैठाया गया और विमान उन्हें छोड़कर ही उड़ गया।

गो फर्स्ट ने की थी डैमेज कंट्रोल की कोशिश
एयरपोर्ट पर 55 पैसेंजर्स को छोड़कर रवाना होने की घटना में गो फर्स्ट ने बाद में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी। उसने इन यात्रियों से माफी मांगी थी, साथ ही घरेलू उड़ान में एक फ्री टिकट का ऑफर दिया था। इसे वे 12 महीने में कभी भी इस्तेमाल कर सकेंगे। गो फर्स्ट ने इस घटना में शामिल पूरे स्टाफ को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया था।

यात्रियों को चार घंटे बाद दूसरे विमान से भेजा गया था
9 जनवरी को सुबह 5:45 बजे यात्रियों को बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G8-116 में सवार होना था। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद यात्रियों को विमान तक ले जाने के लिए कुल चार बसें भेजी गई थीं। पहली दो बस आगे निकल गईं। जब एयरलाइन को गलती पता चली तो एयरपोर्ट पर छूटे यात्रियों को चार घंटे बाद दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया।

डीजीसीए ने कहा कि गो फर्स्ट ने 25 जनवरी को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और उसकी जांच की गई। जवाब से पता चलता है कि विमान में यात्रियों के बोर्डिंग के संबंध में टर्मिनल कॉर्डिनेटर (टीसी), कमर्शियल स्टाफ और चालक दल के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं था।

विमानन नियामक डीजीसीए ने बताया कि एयरलाइन ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट तैयार करने, फ्लाइट डिस्पैच और पैसेंजर/कार्गो हैंडलिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही इसलिए, 10 लाख रुपये के जुर्माने के रूप में प्रवर्तन कार्रवाई की गई है।

हाल ही में एअर इंडिया पर लगा था 30 लाख, फिर 10 लाख का लगा जुर्माना
एअर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड में DGCA एयरलाइन पर एक महीने में दो बार जुर्माना लगा चुका है। पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में नशे में एक व्यक्ति ने बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दी थी। इस मामले में DGCA ने एयरलाइन पर 30 लाख रुपए जुर्माना लगाया। 26 नवंबर की घटना में पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है।

दूसरी घटना दिसंबर की थी। एक पुरुष यात्री ने 6 दिसंबर को पेरिस से दिल्ली आ रही फ्लाइट में एक महिला यात्री की खाली सीट और कंबल पर कथित तौर पर पेशाब कर दी थी। इस पर DGCA ने 24 जनवरी को 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया। घटना की सूचना DGCA को नहीं देने और मामले को एयरलाइन की इंटरनल कमेटी को भेजने में देर करने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया।

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