लखीमपुर खीरी कांडः सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी अंतरिम जमानत, लगाई शर्तें

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश और दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया है।

लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के मामले को लेकर पहले सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से आशीष मिश्रा को जमानत न दिए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा था कि आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी।

कोर्ट ने कहा है कि इस अवधि के दौरान उन्हें दिल्ली और यूपी से बाहर ही रहना होगा। इसके अलावा वह जहां भी रहें उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। अगर वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो तत्काल उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी।

बता दें 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मोड़ के पास 4 किसानों की एसयूवी से कुचलने से मौत हो गई थी। किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन पर एसयूवी चढ़ा दिया गया था। इसके बाद भड़की हिंसा में तीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की मौत हो गई। इस हिंसा मामले में आशीष मिश्रा मोनू को मुख्य आरोपी बनाया गया था।

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