कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय से संबंधित एक कार्टून को सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार प्रफेसर अंबिकेश महापात्रा को 11 साल बाद राहत मिली। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार शुक्रवार को कोलकाता की एक निचली अदालत से क्लीन चिट मिल गई।
जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रफेसर अंबिकेश के खिलाफ 2012 में केस दर्ज हुआ था। अप्रैल 2012 में, महापात्रा ने कार्टून को कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों के एक ईमेल ग्रुप को भेज दिया। ग्रुप में से किसी ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जल्द ही महापात्रा और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तत्कालीन सचिव सुब्रत सेनगुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी ऐक्ट), 2000 की धारा 66ए के तहत मामला दर्ज किया।
जमानत मिलने के बाद भी केस जारी रहा
हालांकि महापात्रा और सेनगुप्ता दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया फिर भी मामला जारी रहा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आईटी अधिनियम की धारा 66ए को रद्द करने और सभी राज्य सरकारों को इस अधिनियम के तहत सभी मामलों को बंद करने और छोड़ने के लिए कहने के बाद भी पुलिस ने महापात्रा के खिलाफ मामला जारी रखा।
महापात्रा और सेनगुप्ता दोनों ने पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग (डब्ल्यूबीएचआरसी) से संपर्क किया, जिसने राज्य सरकार से दोनों को मुआवजा देने की सिफारिश की। लेकिन राज्य सरकार ने मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया।
‘लोकतांत्रिक नागरिक की संवैधानिक जिम्मेदारी की जीत’
इस बीच, सेनगुप्ता का 2019 में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हालांकि, महापात्रा के खिलाफ मामला जारी रहा और बाद में कानूनी लड़ाई भी जारी रही। आखिरकार, शुक्रवार को कोलकाता की एक निचली अदालत ने मामले में क्लीन चिट दे दी और मामले में उनकी डिस्चार्ज याचिका को स्वीकार कर लिया। बरी होने के बाद महापात्रा ने कहा, ‘इस मामले में राज्य सरकार, राज्य पुलिस और राज्य की सत्ताधारी पार्टी के असंवैधानिक दृष्टिकोण के बावजूद, मैं आखिरकार मामले से बरी हो गया। यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति देश के एक लोकतांत्रिक नागरिक की संवैधानिक जिम्मेदारी की जीत है।’
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