दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (DCW) में नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में बृहस्पतिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल समेत सदस्यों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने कहा कि महिला अधिकार संस्था में आम आदमी पार्टी (AAP) कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने के लिए अपने आधिकारिक पदों का ‘प्रथम दृष्टया’ दुरुपयोग करने का आरोप तय किया गया है।
विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने कहा कि DCW द्वारा विभिन्न तिथियों पर आयोजित बैठकों के विवरण जिसमें सभी चार अभियुक्त हस्ताक्षरकर्ता थे, के अवलोकन ”प्रथम दृष्टया इस संदेह की ओर इशारा करते हैं कि जिन नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए हैं वे आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलीभगत करके की। न्यायाधीश ने कहा, ”परिस्थितियां प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के बीच इस तरह की साजिश का संकेत देती हैं।”
अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। DCW की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा विधायक बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्तों ने मिलीभगत कर साजिशन अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया और AAP कार्यकर्ताओं को आर्थिक लाभ दिलाया, जिन्हें उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना DCW के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था।