नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (Online RTI Portal) को लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए लोग सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर RTI आवेदन दाखिल कर सकेंगे और संस्थान के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे।
पोर्टल रजिस्ट्री sci.gov.in/rti_app का उपयोग केवल भारतीय नागरिक आरटीआई आवेदन दाखिल कर सकते है। इसके लिए निर्धारित शुल्क भी लगेगा। आरटीआई आवेदन करने का शुल्क 10 रुपए प्रति आवेदन है। आवेदक निर्धारित शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, मास्टर/वीजा या यूपीआई के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकता है। न्यायालय के लिए एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभिन्न जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। पिछले हफ्ते ऐसी ही एक याचिका की सुनवाई के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा था कि पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा।
न्यायिक कामकाज RTI के दायरे में नहीं
सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस के कार्यालय से उनके प्रशासनिक आदेशों के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके जरिए जजों के न्यायिक कामकाज के बारे में मांगी नहीं की जा सकती। साल 2019 में दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सूचना देते समय किसी की निजी और गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। लोगों के जानने के अधिकार और निजता के अधिकार में संतुलन बनाना जरूरी है।
क्या है आरटीआई
राइट टू इनफार्मेशन एक्ट, 2005 अधिनियम के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकता है। इसके माध्यम से हम सरकारी दस्तावेजों की प्रतियां जैसे रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, सलाह/राय, फाइल नोटिंग प्राप्त कर सकते हैं।
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