गुरुग्राम में कुत्तों की इन 11 नस्लों पर लगा बैन

पिटबुल डॉग

गुरुग्राम। पिछले कुछ महीनों में पालतू कुत्तों के काटने के मामले बढ़ गए हैं। ऐसी ही एक घटना बीते दिनों गुरुग्राम में भी हुई थी, जहां पर एक कुत्ते ने एक महिला पर हमला कर दिया था। जिससे वह घायल हो गई थी। लोगों पर इस तरह के हमले न हो इसे देखते हुए गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने बड़ा फैसला लिया है। फोरम ने नगर निगम को 11 विदेशी कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया है।

फोरम ने जिले में 11 कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में इन नस्लों के कुत्तों को अब न तो खरीद सकेंगे और न ही पाल सकेंगे। जिन 11 नस्ल के कुत्तों पर बैन लगाया है उनमें-अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिट बुल टेरियर, डोगो अर्जेंटीनो, रोटवीलर, बोअरबेल, प्रेसा कैनारियो, नेपोलिटियन मास्टिफ, वोल्फडॉग, केन कोरसो, बंदोग और फिला ब्रासीलीरो आदि को शामिल किया गया है। फोरम की तरफ से इन कुत्तों को खतरनाक बताया गया है। फोरम ने एमसीजी को उपरोक्त उल्लिखित पालतू कुत्तों को तत्काल प्रभाव से रखने के लिए कुत्ते के मालिकों के पक्ष में जारी किए गए सभी लाइसेंसों को रद्द करने और उपरोक्त कुत्तों को तुरंत अपनी हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है।

इसके अलावा अन्य कुत्तों के मालिकों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसके मुताबिक प्रत्येक पंजीकृत कुत्ते को एक कॉलर पहनना होगा। साथ ही उसे धातु से बने चेन से पकड़ना होगा। निर्देश के मुताबिक एक परिवार केवल एक कुत्ता ही रख सकेगा। वहीं, जब भी वह पंजीकृत कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाया जाएगा तो उसके मुंह को नेट कैप से अच्छी तरह कवर करेगा।

गाजियाबाद नगर निगम ने इन तीन नस्लों पर लगाया प्रतिबंध
गाजियाबाद नगर निगम (जीएमसी) ने भी निवासियों को पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो नस्ल को पालतू जानवर के तौर पर पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीजेपी नेता और जीएमसी पार्षद संजय सिंह ने कहा, ‘तीनों नस्लें- पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो बहुत खूंखार हैं और इन कुत्तों को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इनके लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी कुत्ते को खरीदता है, तो वह इसका जिम्मेदार होगा। इन तीनों नस्लों को गाजियाबाद में प्रतिबंधित कर दिया गया है।’

नोएडा में 10 हजार जुर्माना
नोएडा में एक नई पालतू नीति लागू की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पालतू कुत्ते ने काट लिया तो उसके इलाज का खर्च और उसके मालिक से 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। प्राधिकरण ने पालतू कुत्तों के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन भी अनिवार्य कर दी है। ऐसा नहीं करने पर पालतू कुत्ते के मालिक को हर महीने 2,000 का जुर्माना देना होगा।

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