गाजियाबाद। गाजियाबाद में कुत्तों से संबंधित नियमावली को विस्तार देते हुए मजल न लगाने, बिना बांधे बाहर लाने या रस्सी खोल देने पर पंजीकरण रद्द होगा, साथ ही सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते के गंदगी करने पर उसे साफ न करने पर जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।
शुक्रवार को नगर निगम सभागार में पत्रकारों से वार्ता के दौरान नगर आयुक्त डा. नितिन गौड़ ने बताया कि कुत्तों को पालने वाले लोगों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनमें साफ-साफ कहा गया है कि जब भी वह कुत्तों को सोसाइटी में या बाहर कहीं लेकर जाएं तो उसके मजल लगा दें, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। इसके अलावा यदि कुत्ते को पट्टा नहीं लगाया गया है तो रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा।
बंद होगा खोखे का खेल, दर्ज होगी एफआइआर
प्रतिबंधित जगहों पर खोखे रखवाकर लोगों से पैसे वसूलने का खेल नगर निगम में बंद होगा। नगर आयुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि अब तक जो हुआ, उसकी जांच करेंगे और आगे से किसी भी जगह पर खोखे वेंडिंग जोन की नीति के हिसाब से ही रखवाए जाएंगे। बीते दिनों रातों रात नवयुग मार्केट में खोखे रखवाने के मामले में उन्होंने एफआइआर दर्ज कराने की बात कही है।
डेंगू की रोकथाम पर नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने एक सर्वे कराया है जिसमें नौ हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए। स्थानों पर दोनों विभागों की टीम सुबह 7:00 से 9:00 तक फॉगिंग और एंटी लारवा का छिड़काव कराएगी। इन स्थानों पर सप्ताह में दो दिन छिड़काव होगा। शुक्रवार की सुबह शास्त्री नगर में अभियान चलाया गया। 200 मशीनों से फागिंग कराई गई। जो 9 स्थान चिन्हित किए गए हैं, उनमें लाइनपार क्षेत्र विजयनगर, अर्थला,शास्त्री नगर, हरगांव, साहिबाबाद, राजेंद्र नगर, मकनपुर प्रमुख हैं।
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