‘शिवलिंग’ को संरक्षित रखने का आदेश बरकरार, हिंदू पक्ष को तीन हफ्ते का वक्त

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित ‘शिवलिंग’ को सील रखने का अपना आदेश बरकरार रखने को कहा है। शीर्ष अदालत ने साथ ही संबंधित पक्ष को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने साथ ही अगले आदेश तक उस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने को भी कहा है।

बीते 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश द्वारा उस क्षेत्र की रक्षा करने का निर्देश दिया जहां ‘शिवलिंग’ पाया गया था और नमाज के लिए मुसलमानों तक पहुंच प्रदान की गई थी। आज वाराणसी के ज्ञानवापी मामले का अहम दिन रहा। ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक शिवलिगं का संरक्षण जारी रखने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग को कोई नहीं छुएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका पेंडिंग
हिंदू भक्तों की याचिका की सुनवाई को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, वकील ने बताया कि निचली अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इससे जुड़ी एक अपील लंबित है। शीर्ष अदालत ने 17 मई को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जहां कथित ‘शिवलिंग’ मिला है। साथ ही अदालत ने मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति भी दी थी।

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