दिल्ली/गुवाहाटी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दाखिल किया था। इसी मामले को रद्द करवाने के लिए सिसोदिया ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 19 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ 30 जून को बिना किसी आधार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का मामला दर्ज करवाया था। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने असम सीएम की पत्नी रिंकी भउइयां की सह स्वामित्व वाली कंपनी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सिसोदिया ने हिमंता पर आरोप लगाया था कि कोरोना के दौरान उन्होंने राज्य के लिए कथित तौर पर अपनी पत्नी की फर्म से महँगे दाम पर पीपीई किट खरीदी थी।
सरमा के वकील ने बताया था कि जेसीबी इंडस्ट्रीज ने एनएचएम, असम को पीपीई किट की आपूर्ति के लिए की गई बोली में हिस्सा ही नहीं लिया था और न ही उन्होंने कोई बिल पेश किया जिससे की उनकी भागीदारी का पता चल सके। इस कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के तहत NHM असम को लगभग 1500 पीपीई किट की आपूर्ति की थी।
वहीं एक जून को दो डिजिटल मीडिया वेंचर्स ने एक संयुक्त जांच रिपोर्ट में इस बात का दावा किया था कि असम सरकार ने कोविड से जुड़े इमरजेंसी मेडिकल ऑर्डर्स में से अधिकांश का पालन नहीं किया था।
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