बेंगलुरु। बेंगलुरु कोर्ट की तरफ से कांग्रेस को बड़ा झटका दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस और उसकी भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के लिए कहा है। कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई थी। केजीएफ के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया है।
एमआरटी म्यूजिक कंपनी के पास केजीएफ-2 गाने का अधिकार है। इसी कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के राहुल गांधी के एक वीडियो में केजीएफ-2 गाने का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी अनुमति उससे नहीं ली गई है, इसलिए कांग्रेस पर कार्रवाई की जाए। जिसके बाद कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है।आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पेश किए गए सबूतों के बाद भी अगर साउंड रिकॉर्ड के कथित अवैध उपयोग को प्रोत्साहित किया गया, तो वादी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे बड़े पैमाने पर कॉपीराइट उल्लंघन को बढ़ावा मिलेगा।
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि कांग्रेस के वीडियो एमआरटी म्यूजिक के स्वामित्व वाले वैधानिक कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं। ऐसे में उनको तुरंत सोशल मीडिया से हटाया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को भी अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया। आदेश में कोर्ट ने ट्विटर को दो हैंडल से तीन लिंक हटाने का निर्देश भी दिया है।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुई एफआईआर
पार्टी और कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 120 धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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