गाजियाबाद। गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा सहित विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में 20 दिसम्बर तक धारा-144 लागू की गई है। इससे पहले एक सितंबर को विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर जिले में धारा-144 को 28 अक्टूबर तक के लिए लागू किया गया था।
जिले में बिना अनुमति के किसी प्रकार के धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक रहेगी। किसी भी राजनेता के पुतले जलाने और एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पर भी पाबंदी लगाई गई है। मौखिक या पर्चे, सोशल मीडिया, पंफलेट पर लिखित रूप से किसी भी प्रकार की नारेबाजी और ऐसा भ्रामक प्रचार नहीं कर सकेंगे जिससे जाति या समुदाय के संबंध में तनाव होने की आशंका हो।
घरों और सार्वजनिक स्थानों पर ईंट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतलें एकत्र करने पर भी रोक रहेगी। राजनीतिक, सामूहिक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन एडीएम या तहसील के एसडीएम की अनुमति लेकर ही किए जा सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
इन तिथियों में भी लगी धारा-144
चार सितंबर को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एनडीए और सीडीएस की परीक्षा आयोजित की गई है। नौ सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, दो अक्टूबर को गांधी जयंती, चार अक्टूबर को महानवमी, पांच अक्टूबर को विजयदशमी, नौ अक्टूबर को ईद ए मिलाद, 23 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, 24 अक्टूबर को दीपावली , 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 27 अक्टूबर को भैयादूज के पर्व पर धारा 144 लागू हुई थी । इन तिथियों में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने और शांति व्यवस्था को कायम करने के उद्देश्य से जिले में धारा-144 लागू की गई थी।
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