मऊ। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। यूपी सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। यूपी सरकार आर्म्स ऐक्ट के मामले में कार्रवाई पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के मसले पर दायर याचिका में सुनवाई हुई। आर्म्स ऐक्ट से जुड़े मामले में सुनवाई के बाद चार सप्ताह तक सुभासपा विधायक को राहत मिल गई है।
सु्प्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी के पक्ष में सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुभासपा विधायक का पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने कहा कि अब्बास अंसारी राष्ट्रीय रायफल संघ के सदस्य भी हैं। उनके पास असलहों के लाइसेंस है। आर्म्स ऐक्ट के मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दम नहीं होने की बात कही गई।
दरअसल साल 2012 में मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के नाम लखनऊ से एक शस्त्र लाइसेंस जारी हुई थी, जिसे बगैर सूचना दिए ही दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करा दिया गया था। इसके बाद मामले कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट में लगातार गैर हाजिरी के चलते 18 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्यार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब्बास अंसार एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई हथियार खरीदने के मुकदमे में फरार चल रहा है। कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ 25 अगस्त को धारा 82 के तहत फरार घोषित किया था।
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