नई दिल्ली। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग-अलग फैसले दिए हैं। अब बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई होगी।
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है और हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना है। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा, मैंने कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को रद्द कर दिया है। प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है। मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल बालिकाओं की शिक्षा का था।’ उन्होंने सवाल किया, क्या हम बच्चियों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं ?
जस्टिस धूलिया ने कहा, क्षेत्रों में एक बच्ची स्कूल जाने से पहले घर का काम करती है। उन्होंने कहा, क्या हम ऐसा करके उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं ? जस्टिस धूलिया ने कहा, मैंने सम्मानपूर्वक अपना मतभेद दर्ज कराया है। यह केवल अनुच्छेद 19 और 25 से संबंधित मामला है।
वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बैन की अपील खारिज कर दी। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि क्या कॉलेज प्रबंधन छात्रों की वर्दी पर फैसला ले सकता है और अगर हिजाब पहनना और बैन करना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, तो क्या अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार परस्पर एक हैं। उन्होने कहा कि क्या सरकारी आदेश मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? जस्टिस गुप्ता ने आगे कहा कि क्या छात्र अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है, इस्लाम के तहत जरूरी पहनावा पहन रहा है, क्या सरकार का आदेश शिक्षा के मूल उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, मेरे अनुसार मेरा जबाव अपीलकर्ता के खिलाफ है। अत: मैं इस अपील खारिज करता हूं।
क्या है कर्नाटक हिजाब मामला
कर्नाटक में हिजाब को लेकर दिसंबर 2021 और जनवरी में विवाद शुरू हुआ था। दरअसल कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री की थी, जिसके लिए कॉलेज प्रशासन ने मना किया था। इसके बाद हिजाब पहनकर कॉलेज आने का विवाद कर्नाटक से लेकर पूरे देशभर में फैल गया। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने स्कूल- कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य किया, लेकिन कुछ छात्राओं ने कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की ओर रुख किया।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को उडुप्पी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी गई थी। इसके बाद कई छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की।
हिजाब बैन पर आगे क्या होगा?
हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट से खंडित फैसला आने के बाद कर्नाटक में हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा और राज्य के शिक्षण संस्थानों में लगा हिजाब बैन फिलहाल अगले आदेश तक जारी रहेगा। अब हिजाब बैन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित बड़ी बेंच का गठन करेंगे और बड़ी बेंच हिजाब पर आगे सुनवाई कर सकती है।
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