दिल्ली। राजधानी की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक 40 वर्षीय की हत्या व दंगा करने के आरोप में आरोपी इमाम (चीरा), आसिफ, मोहम्मद, शहजाद, और मोहम्मद इमरान के खिलाफ अभियोग तय कर दिए। अदालत ने कहा सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है।
कड़कड़डूमा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अमिताभ रावत ने पांच लोगों पर धारा 143, 144, 147, 148, 188, 302, 149, 153ए व आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग तय किए है। अदालत ने कहा कि गवाहों के बयानों के अनुसार सभी आरोपी व्यक्ति एक समुदाय विशेष का हिस्सा थे और उनके पास तलवारें, बड़े चाकू, देसी काटा, लाठी, पिस्तौल, पत्थर आदि थे। वे दंगा करते हुए सभी पर हमला कर रहे थे। वे ‘अल्लाह-हो-अकबर’, ‘मार दो काफिरों को’ और अन्य धार्मिक नारे लगा रहे थे और उन्होंने प्रेम सिंह का भी पीछा किया और चाकू मार दिया।
अदालत ने कहा कि प्रेम सिंह पर चाकू से वार किया गया था लेकिन उनके खिलाफ धारा 120बी आपराधिक साजिश दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। ऐसे में सभी अभियुक्त व्यक्तियों को इस आरोप से आरोपमुक्त किया जाता है।
अदालत ने कहा कि उनकी नजर में सभी आरोपी इमराम, आसिफ, मोहम्मद, शहजाद, और मोहम्मद इमरान ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144, 147, 148, 188, 302, 149, 153ए, और 505 के तहत अपराध किए हैं। अदालत ने अभियोजन पक्ष को उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया है।
Discussion about this post