नई दिल्ली। टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी किए जाने के मामले में एंकर नविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने नविका कुमार के खिलाफ 8 सप्ताह तक किसी ऐक्शन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा उनके खिलाफ देश के अलग-हिस्सों में दर्ज केसों को भी दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। अब नविका कुमार पर दर्ज सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस ही करेगी।
नविका कुमार ने 26 मई को प्रसारित चैनल शो में की गई टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी को एक साथ जोड़ने और रद्द करने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कुमार के वकील ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि ज्ञानवापी मस्जिद और कुमार पर भी बहस हो रही थी और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की थी।
नविका कुमार ने अपनी याचिका में मांग की है कि या तो उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी जानी चाहिए या उन्हें एक साथ जोड़कर एक राज्य यानी दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को नुपुर शर्मा को अंतरिम राहत प्रदान की और निर्देश दिया कि उनकी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी में उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए।
इससे पहले बुधवार को हेट स्पीच मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मीडिया को भी फटकार लगाई थी और कहा था कि ऐसी डिबेट्स नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकार से भी हेट स्पीच पर रोक लगाने को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर जवाब मांगा था।
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