लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दो साल जेल की सजा सुनाई है। साल 2003 में जेलर को धमकाने के मामले में कोर्ट ने मुख्तार को दोषी पाया है।
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए बाहुबली को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। साल 2003 में जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार से मिलने आए लोगों की तलाशी का आदेश देने पर माफिया ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उनके साथ गाली-गलौज भी की थी और गुस्से में जेलर पर पिस्तौर भी तान दी थी। मामले में ट्रालय कोर्ट से मुख्तार बरी हो गया था।
बाद में राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दााखिल की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और अंसारी को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
अंसारी की गिनती बाहुबलियों में की जाती है। वह यूपी की पूर्व सीएम मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सदस्य रह चुके हैं। साथ ही मऊ के पूर्व विधायक भी हैं। पंजाब की रोपड़ जेल में करीब दो साल का वक्त उन्होंने गुजारा है।
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