CBI ने की बिहार के डिप्टी सीएम की जमानत निरस्त करने की मांग

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पटना। आईआरसीटी घोटाले को लेकर सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने के लिए दिल्ली की अदालत में एक अर्जी लगाई है। इसके बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया है। इस अर्जी के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने तेजस्वी को समन किया है।

सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई अफसरों को धमकाया, इसलिए उनकी जमानत निरस्त की जाए। जिसके बाद सीबीआई की स्पेशल जज गीतांजली गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस नोटिस में तेजस्वी से ये सवाल पूछते हुए जवाब मांगा है कि क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए।

मालूम हो कि IRCTC टेंडर घोटाले के केस में तेजस्वी यादव साल 2018 से ही जमानत पर हैं। इस केस में CBI ने पहले ही तेजस्वी यादव समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है।

बता दें, आईआरसीटीसी घोटाला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। घोटाले के मामले लालू यादव के परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। उनमें तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। यदि विशेष कोर्ट ने जमानत निरस्त की तो उनकी बिहार के उपमुख्यमंत्री पद की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है।

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