अहमदाबाद। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अहमदाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। मेवाणी को यह सजा 2016 के एक मामले में सुनाई गई।
कांग्रेस नेता और विधायक जिग्नेश मेवाणी को 2016 के एक मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है। यह सजा अहमदाबाद की एक अदालत ने सुनाई। जहां शुक्रवार को जिग्नेश मेवाणी और 18 अन्य के खिलाफ फैसला आया। जिग्नेश मेवाणी ने बीआर अंबेडकर के नाम पर गुजरात विश्वविद्यालय की इमारत का नाम बदलने का विरोध किया था। उस दौरान विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हुई थी। इस केस में 20 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक जिग्नेश मेवाणी, सुबोध परमार, राकेश मेहरिया समेत 19 को 6 महीने जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने पूरे मामले में दर्ज तीन केस में सजा सुनाई है। पहले केस में 6 महीने की जेल, दूसरे में 500 रुपए जुर्माना और तीसरे में 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
हाल ही में हुआ था हमला
जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस के नेता रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में अहमदाबाद में एक जनसभा के दौरान जिग्नेश मेवाणी पर हमला किया गया था। जिग्नेश मेवाणी की टीम ने एक ट्वीट के जरिए यह दावा किया कि हमला राज्य के पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के गुंडों ने किया था। वामपंथियों ने कहा कि कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी और अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हितेंद्र पिथाड़िया अहमदाबाद के वस्त्रल में नर्मदा अपार्टमेंट में एक बैठक के लिए मौजूद थे, तब उन पर हमला हुआ था।
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