गाजियाबाद। गाजियाबाद में नए सर्किल रेट को अंतिम मंजूरी मिल गई है। नए सर्किल रेट बुधवार से लागू हो गए हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी खरीदना पहले से ज्यादा खर्चीला हो जाएगा। 6 साल बाद सर्किल रेट में न्यूनतम 6 और अधिकतम 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
गाजियाबाद में 2016 के बाद से सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण में हुए लॉकडाउन की वजह से सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। इस साल स्टांप विभाग की ओर से सर्किल रेट में बढ़ोतरी करने के लिए नई दरें प्रस्तावित की गई थीं। इन पर आपत्तियां मांगी जाने और उनके निस्तारण के बाद मंगलवार को डीएम ने मंजूरी दे दी है।
जिला प्रशासन ने जमीन के सर्कल रेट तय करने से पहले पूरे इलाके का डिमांड सर्वे कराया था। इसके बाद वृद्धि करने का फैसला लिया गया। हालांकि 28 जुलाई से 3 जुलाई तक आम जनता से आपत्ति और सुझाव भी मांगे गए। 42 लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं। 5 अगस्त को डीएम आरके सिंह की अध्यक्ष्यता में आपत्तियों पर सुनवाई हुई और उनका निस्तारण कर दिया गया। नए रेट पहले 8 अगस्त से लागू होने थे, परंतु डीएम ने इसे होल्ड कर दिया। उनका कहना है कि कुछ ऐसी आपत्तियां आई हैं, जिसमें बताया गया कि मौके पर जमीन का रेट अधिक है, मगर प्रस्तावित कम किया गया है। इसके अंतर की समीक्षा होने के बाद ही जमीन के सर्कल रेट पर फैसला लिया।
नए रेट के हिसाब से कौशाम्बी कॉलोनी में ड्रीम होम खरीदना सबसे ज्यादा महंगा होगा। कौशाम्बी के लिए सर्किल रेट 82 हजार से 91 हजार रुपए तक निर्धारित किया गया है। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में आरामदायक एवं खूबसूरत आशियाना की डिमांड हमेशा रही है। हर कोई पॉश कॉलोनी में ड्रीम होम की चाहत रखता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-9 के किनारे हाउसिंग सोसाइटियों एवं गांवों में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल आएगा। वैशाली, इंदिरापुरम, सूर्यनगर, चंद्रनगर, रामप्रस्थ, वसुंधरा, गांधीनगर, कविनगर, मकनपुर, प्रहलादगढ़ी व महाराजपुर इत्यादि में बुधवार से संपत्ति की खरीदरी के लिए पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी।
नए सर्किल रेट का असर ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ेगी। मकनपुर, प्रहलादगढ़ी एवं महाराजपुर इत्यादि गांवों में भी प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। मकनपुर में नए सर्किल रेट 45 से 50 हजार, प्रहलादगढ़ी में 50 से 55 हजार तथा महाराजपुर में 50 से 55 हजार हो गए हैं।
स्टांप पेपर खरीद लिए तो न हों परेशान
अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी थी और पहले ही स्टांप पेपर खरीद लिया है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों का पूर्व में खरीदा गया स्टांप पेपर इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, मगर जमीन के नए सर्कल रेट के हिसाब से उन्हें जरूरत पड़ने पर और स्टांप पेपर रजिस्ट्री के दौरान लगाना होगा।
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