नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दिल्ली ट्रांसफर होंगी सभी FIR

नई दिल्ली। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ देश भर में दर्ज तमाम एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कांत बेंच ने नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए सभी केसों की सुनवाई दिल्ली में करने का आदेश दे दिया है। यानी देशभर में उनके खिलाफ दर्ज अलग-अलग केस अब दिल्ली में क्लब किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह अदालत पहले ही याचिकाकर्ता के जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संज्ञान ले चुकी है, हम निर्देश देते हैं कि नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी प्राथमिकी को स्थानांतरित किया जाए और दिल्ली पुलिस को जांच के लिए जोड़ा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने प्राथमिक रूप से एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी और एक विकल्प के रूप में उसने जांच के उद्देश्य से एक जांच एजेंसी को स्थानांतरण और क्लब करने की भी मांग की थी। हालांकि याचिकाकर्ता को प्राथमिकी रद्द करने के संबंध में वैकल्पिक उपाय करने के लिए 1 जुलाई 2022 को हटा दिया गया था। लेकिन उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे के संबंध में बाद की घटनाओं को देखते हुए उसमें विचार किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती नुपुर शर्मा को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में कोई नई FIR होती है तो उसकी भी जांच दिल्ली पुलिस ही करेगी।

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