मोहम्मद जुबैर को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत लेकिन जेल से नहीं हो सकेगी रिहाई

नई दिल्ली। कथित फैक्ट चेक पत्रकार मोहम्मद जुबैर दिल्ली में दर्ज केस के मामले में जमानत मिल गई हैलेकिन उन पर अन्य मामले भी दर्ज है इसलिए फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

मोहम्मद जुबैर को उनके एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया गया था। 2018 में एक हिंदू देवता को लेकर उनका एक ट्वीट था, जिसे लेकर पुलिस को शिकायत मिली थ। इसी मामले में जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने आरोपी के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। जिसके बाद फैसले का इंतजार किया जा रहा था।

पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को कुछ शर्तों पर जमानत दी है जिसमें अदालत की इजाजत के बगैर जुबैर देश नहीं छोड़ सकते हैं वहीं जमानत के लिए उन्हें 50 हजार का निजी मुचलका और 50 हजार की Surety देनी होगी। जिसके बाद ही उन्हें जमानत मिल पाएगी।

मोहम्मद जुबैर पर कुल सात FIR दर्ज
फैक्टचेकर जुबैर पर कुल सात FIR दर्ज हैं। इसमें से 6 उत्तर प्रदेश और एक दिल्ली में दर्ज है। वह कुल चार मामलों में हिरासत में लिये गए हैं। इसमें दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर खीरी का मामला शामिल है। इन चार केसों में से सीतापुर मामले और अब दिल्ली मामले में उनको जमानत मिल चुकी है। जेल से बाहर आने के लिए उनको लखीमपुर खीरी और हाथरस केस में जमानत लेनी होगी।

मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की हुई है। इसमें यूपी में दर्ज 6 FIR रद्द करने की मांग उठाई गई है। जुबैर के उनके खिलाफ जांच के लिए गठित SIT की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है। यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस के महानिरीक्षक यानी आईजी की अगुआई में एसआईटी गठित करने का ऐलान किया है। एसआईटी की अगुआई आईजी प्रीत इंदर सिंह कर रहे हैं जबकि डीआईजी अमित कुमार वर्मा भी इसमें शामिल हैं।

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